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अनुदानित उर्वरकों के साथ जबरन टैगिंग पर सख्त प्रतिबंध : विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम ने कहा – नियम उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई: (Date: 05-08-2025)

प्रातः किरण संवाददाता, पटना।
उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा और पारदर्शी वितरण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब अनुदानित उर्वरकों (जैसे यूरिया और डीएपी) के साथ अन्य उत्पादों (कीटनाशी, नैनो उर्वरक, जैव उत्प्रेरक आदि) की जबरन टैगिंग कर किसानों को बेचना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है।

श्री सिन्हा ने बताया कि रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की ओर से इसके लिए निर्देश जारी किए गए हैं। बिहार में कार्यरत सभी उर्वरक निर्माता, विपणनकर्ता, थोक और खुदरा विक्रेताओं को चेतावनी दी गई है कि वे अनुदानित उर्वरकों के साथ किसी भी उत्पाद की जबरन टैगिंग न करें।

उन्होंने कहा कि शिकायतें मिली थीं कि कुछ विक्रेता किसानों को यूरिया या डीएपी जैसे उर्वरकों के साथ महंगे उत्पाद खरीदने के लिए बाध्य कर रहे हैं। यह नियमों का गंभीर उल्लंघन है और सरकार इसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगी।

डिप्टी सीएम ने कहा कि यदि कोई भी विक्रेता इस आदेश का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य में किसी भी प्रकार के उर्वरक की कमी नहीं है। सभी जिलों में यूरिया, डीएपी और अन्य आवश्यक उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।

श्री सिन्हा ने किसानों से अपील की कि यदि किसी विक्रेता द्वारा जबरन टैगिंग या ऊंची कीमत वसूले जाने का मामला सामने आता है, तो वे तत्काल जिला कृषि पदाधिकारी अथवा विभागीय टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कराएं, ताकि त्वरित कार्रवाई की जा सके।